देहरादून। कोरोना कर्फ्यू को लेकर एक दिन पहले जारी की गई एसओपी आज कुछ संशोधन किए गए हैं। इस सबंध में मुख्य सचिव ने संशोधन के लिए एक पत्र जारी किया है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार खाद्य पैकेजिंग कर दुकानें, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी की दुकानें, डाइक्लिनर्स, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पाट्र्स की दुकानें, वर्तन की दुकानें, हौजरी, इलेक्टानिक्स, इलेक्टिकलस, कम्यूटर हार्ड वेयर एवं साफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्ड वेयर पेंटस, सैनिटरी, स्टोन, कारपेंटर, टिंबर मर्चेंट की दुकानें 8 जून 2021 एवं 11 जून को प्रातः 8 बजे अपरान्ह 1 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी। समस्त होलसेलर एवं रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान लोड करने उतारने की 24सों घंटे अनुमति होगी।












