उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में 26 मामले लाए गए, एक को छोड़कर 25 प्रस्ताव पारित किए गए। हाई कोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। एक अन्य मामला धर्मांतरण का कानून सख्त किया गया। धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में गैर जमानती होगा, 10 साल की सजा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का फैसला हुआ। राज्य में धर्मांतरण का कानून को और सख्त बनाया गया है।
पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी। कौशल विकास केंद्र संचालको को अब तक तीन बार भुगतान किया जाता थ अब चार किश्तों में भुगतान किया जाएगा।
जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं पिछले दिनों हुए घोटालों को देखते हुए नकल कानून को सख्ता किया गया। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में विधेयक, नर्सिंग भर्ती नियमावली, क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ ही शहरी विकास व आवास, शिक्षा से संबंधित मामलों में चर्चा हुई।