रिपोर्ट – जसपाल राणा
देहरादून – यातायात पुलिस को सहयोग न करने एवं सड़क पर निर्माण सामग्री रखे जाने के कारण यातायात पुलिस देहरादून द्वारा करवायी गयी गेल गैस कम्पनी पर पुलिस एक्ट में कार्यवाही तथा सुधार ना आने पर IPC में FIR की चेतावनी दी गयी——-*

शहर क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने वाली निर्माण दांयी संस्था द्वारा मार्ग पर निर्माण सामग्री रखे जाने की प्रवृति शहर क्षेत्रान्तर्गत बढती जा रही है । विगत कई माह से आराघर चौकी के समीप गेल गैस कम्पनी का लगभग 200 मीटर का पाईप सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़ा है जिससे आमजन को असुविधा होने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है । फुटपाथ पर सामान लावारिस अवस्था में रखना IPC की धारा 283 (लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना) में अपराध है ।
गैल गैस कम्पनी के उक्त कार्य को देख रहे मैनेजर एवं कर्मी को यातायात पुलिस द्वारा कई बार मौखिक रुप से एवं फोन के माध्यम से बताये जाने के उपरान्त भी पोल को मार्ग से नहीं हटाया गया जिस पर अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा 19/11/2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना डालनवाला को पुलिस एक्ट के अन्तर्गत। कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर गैल गैस कम्पनी के साईट इन्चार्ज के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, साथ ही अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आईपीसी की धारा 284 में मुक़दमा पंजीकृत होने की चेतावनी भी दी गयी।
यह अभियान निरन्तर जारी रहेगा यदि किसी अन्य विभाग / संस्थान द्वारा इस प्रकार निर्माण सामग्री मार्ग पर रखी जाती है तो उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी।
ReplyForward
|