रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह चौहान पुरोला।
आखिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने पुरोला ब्लाक के जिला पंचायत वार्ड रामा में क्षेत्र पंचायत श्रीकोट एवं हुडोली वार्ड में क्षेत्र पंचायत नौरी को पूर्व की भांति यथावत रखने के निर्देश दिए है। इन क्षेत्र पंचायत के गाँव का दोनों जिला पंचायतों में चुनाव अधिकारियों के पास सही जानकारी न होने के कारण यहाँ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी असमंजस की स्थिति मे थे लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि श्रीकोट क्षेत्र पंचायत के सुनाली ,घुंडाड़ा, श्रीकोट ,अंगोड़ा जिला पंचायत क्षेत्र रामा तथा नौरी क्षेत्र पंचायत के कुमोला, कोरना,पुजेली तथा नौरी पूर्व की भांति हुडोली जिला पंचायत वार्ड में रहेंगे। बताते चले कि पुरोला ब्लाक में जिला पंचायत को दो वार्ड बनाए गए है। इन वार्डों के सीमाकंन के समय रामा वार्ड में क्षेत्र पंचायत श्रीकोट तथा हुडोली वार्ड मे क्षेत्र पंचायत नौरी शामिल किया गया था लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच ब्लाक निर्वाचन कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि नौरी क्षेत्र पंचायत रामा तथा श्रीकोट क्षेत्र पंचायत हुडोली में शामिल कर दिया गया है इस मामले को लेकर प्रत्याशी यहाँ असमंजस की स्थिति में थे लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जयदेव सिंह इस मामले को हाईकोर्ट ले गए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोनों क्षेत्र पंचायत के गाँव को जिला पंचायत वार्डों में पूर्व की भांति रखने के आदेश दिए। रिटर्निंग आफिसर चतर सिंह चौहान ने बताया कि जिला अधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश जारी किए है।