डोईवाला (प्रियांशु सक्सेना)। बिना मान्यता नवीनीकरण के स्कूल संचालित करने पर जिला प्रशासन ने भानियावाला स्थित द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल पर पांच लाख 20 हजार रूपये की शास्ति लगाई है। बता दे कि बीते दिनों विद्यालय में फीस बढोतरी होने पर सौ से अधिक अभिभावकों द्वारा देहरादून डीएम को शिकायत की गई थी।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पर बुलाये जाने के उपरान्त भी स्कूल प्रबन्धन उपस्थित नही हो रहे थे। जिसके बाद अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त विद्यालय को प्री प्राईमरी से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम से मार्च 2020 से पांच वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।
इसी वर्ष मार्च माह में अवधि समाप्त होने के बाद भी स्कूल प्रबन्धन द्वारा अभी तक मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नही किया गया है। जिस पर जिला प्रशासन ने द प्रसिडेंसी स्कूल पर प्री-प्राईमरी से कक्षा-8 तक बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन करने के फलस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(5) में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय पर एक अप्रैल से 22 मई 2025 तक प्रतिदिवस दस हजार की दर से 52 दिनों का कुल 5 लाख 20 हजार रूपये शास्ति आरोपित कर दी गई है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल द्वारा स्कूल प्रबंधन को जारी नोटिस के तहत उक्त शास्ति की धनराशि विद्यालय प्रशासन को पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्तर्गत जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो विद्यालय प्रशासन से धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।